Anil Kapoor : Anil Kapoor को दिल्ली HC से राहत; अब उनकी फोटो, आवाज का किया इस्तेमाल तो हो जाएगी मुसीबत

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दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब अनिल कपूर की इजाजत के बिना उनकी आवाज, नाम और तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। Anil Kapoor को दिल्ली HC से राहत; अब उनकी फोटो आवाज का किया इस्तेमाल तो हो जाएगी मुसीबत

बॉलीवुड सुपरस्टार Anil Kapoor (Anil Kapoor) को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब एक्टर की इजाजत के बिना उनकी आवाज, नाम और तस्वीर का व्यावसायिक मकसद से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बता दें कि राम लखन स्टार ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था।

खबर में आगे पढ़ें-

  • अनिल कपूर की इजाजत के बिना नहीं होगा उनकी आवाज, फोटो का इस्तेमाल
  • अनिल कपूर ने किया था दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध
  • अब कोर्ट ने अनिल के हक में सुनाया फैसला

अनिल कपूर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत

द नाइट मैनेजर स्टार ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा कि विभिन्न प्लेटफॉर्म्स द्वारा उनकी सहमति और जानकारी के बिना उनके नाम, आवाज, फोटो, फिल्मो में उनके किरदारों से जुड़े उपनाम या झक्कास जैसे फेमस डायलॉग्स और उनकी व्यक्तिगत चीजों का गैरकानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए एक्टर ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी।

Anil Kapoor : Anil Kapoor को दिल्ली HC से राहत; अब उनकी फोटो, आवाज का किया इस्तेमाल तो हो जाएगी मुसीबत

(Image: Anil Kapoor/Instagram)

अब जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने एक्टर की याचिका के बाद कई वेबसाइट्स और प्लेटफार्म्स के खिलाफ एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया है जिसमें कर्मिशयल इस्तेमाल के लिए उनकी पर्सनैलिटी और सेलिब्रिटी राइट्स के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया।

कोर्ट ने ऐसे साइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया

Anil Kapoor  की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद ने कहा कि कई साइट्स एक्टर के व्यक्तित्व अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने एक्टर से जुड़े मर्चेंडाइज की अनधिकृत बिक्री, उनकी फोटो मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में यूज कर पैसे लेना, अपमानजनक तरीके से उनकी फोटो को मोर्फ करना और जाली ऑटोग्राफ और “झक्कास” जैसे कैचफ्रेज के साथ तस्वीरें बेचना आदि की ओर इशारा किया।

जस्टिस सिंह ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी सही है लेकिन जब किसी के व्यक्तिगत व्यक्तित्व अधिकार खतरे में आ जाते हैं तो ये गैरकानूनी हो जाता है। कोर्ट ने ऐसे साइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि फेम के भी अपने नुकसान होते हैं और ये मामला यही दिखाता है। इस तरह का दुरुपयोग किसी सेलिब्रिटी के एंडोर्समेंट राइट्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

Anil Kapoor ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा की मांग की है. अनिल की याचिका में कहा गया है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों का गैरकानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे उनकी इमेज पर गलत असर पड़ रहा है.

बॉलीवुड एक्टर Anil Kapoor ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने अदालत में एक याचिका दायर की है जिसके तहत एक्टर ने अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा की गुहार लगाई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम से इस्तेमाल हो रही चीजों पर एक्टर ने नाराजगी जताई है. एक्टर का मानना है कि इससे उनकी इमेज खराब होती है और पर्सनैलिटी पर असर पड़ता है. अब उन्हें कोर्ट से इस मामले पर राहत मिल गई है.

पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका

अनिल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा की मांग की है. अनिल की याचिका में कहा गया है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों का गैरकानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे उनकी इमेज पर गलत असर पड़ रहा है. इस पर रोक लगाने के लिए अनिल ने कोर्ट से समुचित आदेश जारी करने की गुहार लगाई है.

नाम का गलत इस्तेमाल


अनिल कपूर की इस अर्जी में विभिन्न सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफार्म्स जैसे जॉन, डज, पर उनके नाम के इनिशियल AK या पुकार के संक्षिप्त नाम या उनके अभिनीत चरित्रों के नाम लखन, मिस्टर इंडिया, मजनू भाई और झक्कास जैसे शब्दों का गलत इस्तेमाल किया गया है. इतना ही नहीं उनके नाम, तस्वीर या अन्य निजी पहचान का अवैध तौर पर सार्वजनिक और व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है. जो कि बिना उनकी इजाजत या जानकारी के धड़ल्ले से हो रहा है. अनिल ने कोर्ट से मांग की कि इसे रोकने के लिए कानूनी उपाय किया जाए और आदेश जारी कर अदालत एक उदाहरण पेश करे.

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