अब सड़कों पर नहीं चलेंगे डीजल वाहन, 1 अक्टूबर से प्रतिबंद का फरमान.. जानें – नया नियम..

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इसके तहत आगामी 1 अक्टूबर से BS4 इंजन वाले वाहन को चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह फैसला दिल्ली में प्रदूषण स्तर घटे इसलिए लिया गया है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पोलूशन के चलते अक्टूबर महीना से ही स्मॉग का खतरा रहता है।

इस वजह से आयोग ने अपनी नीति को 1 अक्टूबर से लागू करने पर विचार की है। इस नीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए।

मालूम हो कि अक्टूबर माह से लेकर नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग प्रदूषण से परेशान रहते हैं। इस बीच वायु प्रदूषण का लेवल इतना दूषित रहता है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें आती है। इसे ध्यान में रखते हुए 1 अक्टूबर से bs4 डीजल इंजन वाले गाड़ियों पर रोक लगाने की बात कही है।

आयोग का कहना है कि bs4 डीजल इंजन और bs3 पेट्रोल इंजन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने का काम करती है। इन वाहनों के लगातार चलने पर दिल्ली वासियों पर खतरा मंडराता रहता है। इस पर नियंत्रण पा सके इसलिए ये कदम उठाया गया है।

पेट्रोल पंप नहीं देगी फ्यूल :बता दें कि आयोग की ओर से लगाए गए प्रतिबंध इमरजेंसी कार्यों के लिए उपयोग किए जाने पर लागू नहीं होगा। इन गाड़ियों को वेरिफिकेशन करने के बाद आवाजाही की अनुमति दी जाने की बात कही गई है। आयोग ने यह भी कहा कि जिन वाहन चालकों के पास 2023 तक के लिए वैद्य पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है।

उन्हें पेट्रोल पंप पर फ्यूल भी नहीं दी जाएगी। आयोग ने सरकार से कह दिया है कि अभी से तैयारी कर लें जिससे 1 अक्टूबर के बाद परेशानियों का सामना ना करना पड़े।

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